ब्लिट्ज ब्यूरो
मुंबई। सोशल मीडिया साइट पर वर्दी का रुतबा दिखाने वाली वीडियो अब आपको कम देखने को मिलेंगी। दरअसल, मुबंई पुलिस ने सभी पुलिस कर्मियों के वर्दी में रील, मिनी व्लॉग या किसी भी तरह से सोशल मीडिया पर बनाने या पोस्ट करने से रोक लगा दी है। नए सर्कुलर के मुताबिक इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले पुलिस कर्मियों को महाराष्ट्र नागरिक सेवा नियम संहिता के तहत कार्रवाई का सामना करना होगा।
पुलिस कर्मियों को दिए गए इन दिशानिर्देशों पर डीसीपी दत्तात्रेय कांबले ने एक सर्कुलर भी जारी किया। इसमें जोर दिया गया कि ऐसी सामग्री अनजाने में कार्यालयों, सरकारी वाहनों, उपकरणों या ड्यूटी से जुड़ी संवेदनशील जानकारी उजागर कर सकती है, जिससे सुरक्षा और गोपनीयता के जोखिम पैदा हो सकते हैं। ऐसे में इन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाती है। इसका उल्लंघन करने वाले कर्मी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
पुलिसवाले इसका पालन करते हैं या नहीं, इसकी निगरानी पुलिस की सोशल मीडिया लैब करेगी। गौरतलब है कि ऐसे दिशा-निर्देश पहले भी जारी किए गए थे लेकिन यह ताजा कदम अधिक कड़ा है, क्योंकि यह सीधे तौर पर वर्दी में वीडियो बनाने पर रोक लगाता है। इस कदम से बल के भीतर ‘खाकी स्वैग’ के चलन पर रोक लगने की उम्मीद है।
पुलिसकर्मी हालांकि अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया रख सकते हैं, बशर्ते वे सावधानी बरतें और अपनी आधिकारिक वर्दी पहनने या ऐसी सामग्री साझा करने से बचें जो गोपनीयता, अनुशासन या सुरक्षा मानकों से समझौता कर सकती हो।













