ब्लिट्ज ब्यूरो
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने के आरोपी को देश प्रेम की शर्त पर जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने शर्त रखी कि आरोपी को महीने में दो बार थाने जाकर राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार भारत माता की जय कहकर सलामी देनी होगी। जस्टिस डीके पालीवाल ने आदेश में कहा, आरोपी को कुछ शर्तें लगाकर जमानत पर रिहा किया जा सकता है, जिससे उसके अंदर उस देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा हो, जहां वह पैदा हुआ और रह रहा है।
निर्देश दिया जाता है कि वह केस के खत्म होने तक हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को पुलिस थाने मिसरोद, भोपाल के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा और थाने की इमारत पर फहराए गए राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार भारत माता की जय कहकर सलामी देगा।
आरोपी फैजल उर्फ फैजान को नई में राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने के आरोप के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उच्च न्यायालय ने आदेश में कहा, अभियुक्त फैजल को निचली अदालत में 50 हजार के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानतदार के रूप में पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, ताकि वह मुकदमे के दौरान निचली अदालत के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित हो सके।
आरोपी का कृत्य राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी का कृत्य सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक है। बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि उसके मुवक्कि ल को झूठे आरोप में फंसाया गया है।
वहीं, सरकारी वकील ने दलील दी कि एक वीडियो में आरोपी को पाकिस्तान की प्रशंसा करते और भारत की निंदा में नारे लगाते हुए देखा गया है। राज्य सरकार के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं।