• About us
  • Team
  • Privacy Policy
  • Contact
Wednesday, July 15, 2026
  • Login
No Result
View All Result
World's first weekly chronicle of development news
  • Blitz Highlights
    • Special
    • Spotlight
    • Insight
    • Entertainment
    • Sports
  • Opinion
  • Legal
  • Perspective
  • Nation
    • East
    • West
    • North
    • South
  • Business & Economy
  • World
  • Hindi Edition
  • International Editions
    • Dubai
    • Tanzania
    • United Kingdom
    • USA
  • Blitz India Business
  • Blitz Highlights
    • Special
    • Spotlight
    • Insight
    • Entertainment
    • Sports
  • Opinion
  • Legal
  • Perspective
  • Nation
    • East
    • West
    • North
    • South
  • Business & Economy
  • World
  • Hindi Edition
  • International Editions
    • Dubai
    • Tanzania
    • United Kingdom
    • USA
  • Blitz India Business
No Result
View All Result
World's first weekly chronicle of development news
No Result
View All Result

तलाक-ए-हसन केस में बीवी पहुंची सुप्रीम कोर्ट

सीजेआई ने बच्चे के हक में दिया बड़ा फैसला, पिता से कहा- कमाकर मेंटेनेंस दो

by Blitz India Media
December 13, 2025
in Hindi Edition
0
Supreme Court hints at annulment of Talaq-e-Hasan
ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए तलाक-ए-हसन के बाद बच्चे के हक में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने पिता को बच्चे को मेंटेनेंस देने, पासपोर्ट, स्कूल एडमिशन और बैंक अकाउंट से जुड़े दस्तावेजों पर सहमति देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने बच्चे के बैंक अकाउंट की गार्जियनशिप मां को सौंपने और दस्तावेज मां के नाम अपडेट करने का भी आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम महिला की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया। महिला का आरोप है कि शौहर ने तीन साल पहले तलाक-ए-हसन देकर घर से निकाल दिया था। ये तलाक तीन महीने के अंतराल पर दिया जाता है। तलाक के बाद बच्चा उसके पास है और वो ही उसकी देखभाल कर रही है। महिला ने बताया कि तलाक के बाद बच्चे के पासपोर्ट, स्कूल एडमिशन, मेंटेनेंस और अन्य जरूरी कामों के लिए अधिकारियों ने बच्चे के पिता की सहमति मांगी थी।
याचिका पर चीफ जस्टिस ने पिता को निर्देश दिया कि वो बच्चे के पासपोर्ट जारी करने, स्कूल एडमिशन और बैंक अकाउंट से जुड़े सभी दस्तावेजों पर साइन करें। कोर्ट ने कहा कि स्कूल ने बच्चे को एडमिशन देने पर सहमति जता दी है और अगर पिता का कोई कंसेंट लेटर चाहिए तो वो देगा। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को भी आदेश दिया कि नाबालिग बच्चे का अकाउंट पिता की बजाय उसकी मां को गार्जियन बनाकर खोला जाए। बच्चे का आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज मां के नाम पर अपडेट करने का भी निर्देश दिया गया।
कोर्ट ने पिता को बच्चे का मेंटेनेंस देने का भी आदेश दिया। महिला के वकील ने दलील दी कि अगर तलाक नहीं हुआ होता और बच्चा पिता के पास होता, तो भी उसे स्कूल, कपड़े, किताबें, दूध-चीनी जैसी चीजों के लिए पैसे देने पड़ते। महिला खुद के लिए कुछ नहीं मांग रही, वो सिर्फ बच्चे के लिए मांग रही। उन्होंने बताया कि पति दिल्ली कोर्ट में वकील है, लेकिन दावा कर रहा है कि उसकी कमाई बहुत कम है.
पति के वकील ने कहा कि भारत में लोग अलग-अलग तरीके से जीते हैं, 20 हजार रुपये महीना ज्यादातर लोगों से ज्यादा है और उसकी सैलरी फिक्स्ड है। इस पर महिला के वकील ने जवाब दिया कि उसने पहली पत्नी को तलाक देकर बच्चे को बाहर निकाला, फिर दूसरी शादी कर ली और दूसरा बच्चा भी है, फिर भी कहता है कि महीने में सिर्फ 20 हजार कमाता है और पहली संतान को कुछ नहीं दे सकता। ऐसा है तो दोबारा शादी क्यों की?
इस पर सीजेआई ने टिप्पणी की, ‘तुम वकील हो’ फिर कहा कि उसे सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विसेज कमिटी में भेजो, वहां उसे पैनल में डालो और हर महीने कम से कम दो केस दो, जिससे 10 हजार रुपये कम से कम आएंगे। वो पैसे सीधे बच्चे के मेंटेनेंस के लिए जाएंगे। कोर्ट ने साफ कहा कि बच्चे का पिता से सपोर्ट पाने का हक है, बच्चे का पिता पर और देश पर हक है।
सीजेआई ने मांगी मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर सबमिशन
महिला के वकील ने पूछा कि पिछले 36 महीनों से एक पैसा नहीं दिया, क्या शरिया में भी मेंटेनेंस देने की कोई जिम्मेदारी नहीं है? सीजेआई ने कहा कि ये मुद्दे बाद में देखेंगे। सभी पक्षों और इंटरवीनर्स से कहा कि तलाक में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर छोटी लिखित सबमिशन दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मुस्लिम महिलाओं के तलाक में मेंटेनेंस और अधिकारों के बड़े मुद्दे पर गौर करेंगे।

Related Posts

Fire
Hindi Edition

भ्रष्टतंत्र पर प्रहार जरूरी

July 3, 2026
PM मोदी ने IAS प्रशिक्षुओं से कहा- हर फैसले के केंद्र में रखें नागरिक, विकसित भारत 2047 पर जोर
Hindi Edition

हमेशा याद रखें, प्रशासन से जुड़ी हर फाइल के पीछे मानवीय पहलू हो आधार

July 3, 2026
International Yoga Day 2026
Hindi Edition

दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए भी जरूरी है योग

July 3, 2026
राजस्थान बॉर्डर पर हाई अलर्ट: 4 सीमावर्ती जिले बने 'स्पेशल वॉच जोन', 50 किमी तक सख्त सुरक्षा
Hindi Edition

भारत-पाकिस्तान सरहद का नया ‘सुरक्षा ब्लूप्रिंट’तैयार

July 3, 2026
highway
Hindi Edition

केएमपी एक्सप्रेसवे पर दौड़ेगा विकास

July 3, 2026
Metro
Hindi Edition

नए कॉरिडोर से 40 मिनट में पूरा होगा 2 घंटे का सफर

July 3, 2026
Load More
Next Post
Supreme Court

तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को दहेज वापस पाने का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

Recent News

India vs England 1st ODI
News

The Reply Lands: India Break Their Tour Duck With a Six-Wicket Win at Edgbaston

by Blitz India Media
July 15, 2026
0

Blitz Bureau NEW DELHI: A change of format changed everything. After England swept the Twenty20 leg 4–0, India switched to...

Read moreDetails
IMD Forecasts Below-Normal July Rainfall Across India

A Patchy July: Farmers Watch the Skies as the Monsoon Runs Below Par

July 15, 2026
Karnataka Drinking Water Crisis

Beyond the Forecast: Why Water Security Is India’s Quiet Nation-Building Project

July 15, 2026
Indian LVM3 rocket on the launch pad, representing the Gaganyaan human spaceflight programme

Cleared for the Next Step: India’s Human Spaceflight Passes Three Key Tests

July 15, 2026
Market

A Cautious Open in Prospect as Crude Holds the Whip Hand

July 15, 2026

Blitz Highlights

  • Special
  • Spotlight
  • Insight
  • Entertainment
  • Health

International Editions

  • US (New York)
  • UK (London)
  • Middle East (Dubai)
  • Tanzania (Africa)

Nation

  • East
  • West
  • South
  • North
  • Hindi Edition

E-paper

  • India
  • Hindi E-paper
  • Dubai E-Paper
  • USA E-Paper
  • UK-Epaper
  • Tanzania E-paper

Useful Links

  • About us
  • Team
  • Privacy Policy
  • Contact

©2024 Blitz India Media -Building A New Nation

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

    No Result
    View All Result
    • Blitz Highlights
      • Special
      • Spotlight
      • Insight
      • Entertainment
      • Sports
    • Opinion
    • Legal
    • Perspective
    • Nation
      • East
      • West
      • North
      • South
    • Business & Economy
    • World
    • Hindi Edition
    • International Editions
      • Dubai
      • Tanzania
      • United Kingdom
      • USA
    • Blitz India Business

    ©2024 Blitz India Media -Building A New Nation