नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के पूर्व मंत्री दिलीप संधानी के खिलाफ 2008 में कथित 400 करोड़ रुपये के मत्स्य पालन घोटाले में शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही खारिज कर दी। कोर्ट की पीठ ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कथित अपराधों की जांच में कमी को रेखांकित किया।’
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