ब्लिट्ज ब्यूरो
शिमला। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब निर्माण से पूर्व नक्शे पास करवाना अनिवार्य होगा। एक हजार वर्ग मीटर से कम प्लॉट के नक्शे ग्रामीण विकास विभाग मंजूरी देगा। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों के मॉडल प्लान के तहत नियम तैयार किए जाएंगे। एक हजार वर्ग मीटर से अधिक प्लॉट के नक्शे की मंजूरी टीसीपी द्वारा दी जाती है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में एक हजार वर्ग मीटर से कम भूमि के प्लॉट के नक्शे की मंजूरी ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दी जाए, इसके लिए नियम बनाने के लिए मॉडल प्लान को मंत्रीमंडलीय उप-समिति ने तैयारी शुरू कर दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के नियमन के लिए तैयार किए गए मॉडल प्लान को मंत्रिमंडलीय उप-समिति ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इस मॉडल प्लान को अंतिम मंजूरी के लिए आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। यह निर्णय राजस्व, बागबानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की तीसरी बैठक में लिया गया।













