ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। रेलयात्रियों के लिए जरूरी खबर है। रेलवे ने अपने यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर 1 मई से ट्रेन टिकट से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है। इनके मुताबिक अब वेटिंग टिकट सिर्फ जनरल कोच में ही मान्य होगी। मतलब आप वेटिंग टिकट के साथ अब स्लीपर और एसी कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं। अक्सर देखने में आया है कि वेटिंग टिकट होने के बावजूद कुछ यात्री सफर करने के लिए एसी और स्लीपर में कोच में बैठ जाते हैं। इसके चलते कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को परेशानी होती है। कई बार तो मारपीट की नौबत आ जाती है और कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को खड़े-खड़े यात्रा करनी पड़ती है।
हालांकि आईआरसीटीसी के माध्यम से बुक रेलवे टिकट कन्फर्म न होने पर अपने आप ही कैंसिल हो जाती हैं लेकिन फिर भी लोग काउंटर टिकट या बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ जाते हैं। कई बात को ट्रेनों में इतनी भीड़ हो जाती है कि वॉशरूम जाने का रास्ता भी नहीं होता है। यात्रियों को इस परेशान से बचाने के लिए रेलवे ने एक मई से नियम में बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार जिन यात्रियों की टिकट वेटिंग में होगी, वे केवल जनरल कोच में यात्रा कर पाएंगे। वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को स्लीपर या एसी कोच में बैठने की अनुमति नहीं होगी। अगर यात्री वेटिंग टिकट पर एसी या स्लीपर कोच में सफर करता पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। अगर आप वेटिंग टिकट पर यात्रा करते हैं और रिजर्व कोच में घुस जाते हैं तो इसके लिए आपको कोच के हिसाब से फाइन देना होता है। अगर आप वेटिंग टिकट पर एसी कोच में यात्रा करते हैं तो आपको 440 रुपये का जुर्माना देना होता है। स्लीपर कोच में वेटिंग टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर 250 रुपये का जुर्माना और साथ ही में अगले स्टेशन तक का किराया देना होगा।