ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के जहरीले अपशिष्ट का निपटान करने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पीठ ने यूनियन कार्बाइड के संयंत्र से निकले अपशिष्ट के निपटान के लिए होने वाले परीक्षण पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया।